Prayagraj News: अयोध्या (Ayodhya) की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Sri Krishna Janmbhoomi)  और शाही ईदगाह मस्जिद (Eidgah Masjid) मामले में मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई. मथुरा की जिला अदालत के बजाय हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू की गई है. मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 16 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एकसाथ ट्रायल शुरू किया गया है. 


मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर की गई 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में लगभग एक घंटे सुनवाई हुई है. श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 में एक अर्जी दाखिल की गई अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई है. जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज की है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत आदेश पारित करेगी. 


मथुरा की अदालत ने हाई कोर्ट ट्रांसफर किया था केस
जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने 26 मई 2023 को फैसला सुनाया था. उन्होंने सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई का फैसला दिया था. हाईकोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट में चल रहे सभी केसों की पत्रावली भी तलब कर ली थी. हाईकोर्ट में मुख्य याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजना अग्निहोत्री की ओर से दाखिल की गई है. याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है. 


बनाए गए हैं कुल चार पक्षकार
इसके साथ ही समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई है. अवैध रूप से बने होने का आरोप लगाकर शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाए जाने की मांग की गई है. याचिका में कुल चार पक्षकार बनाए गए हैं. शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ को पक्षकार बनाया गया है. हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की.


दिवाली के बाद सुनवाई की मांग
जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई चल रही है. अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है. शाम तक विस्तृत आदेश पर अगली तारीख का पता चलेगा. हिंदू पक्ष ने बुधवार को सुनवाई जारी रखने की सिफारिश की है, जबकि मुस्लिम पक्ष दीपावली की छुट्टी के बाद सुनवाई चाहता है.


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