Amroha News: अमरोहा के प्राइवेट स्कूल में 7 वर्षीय छात्र के टिफिन बॉक्स में ' नॉनवेज बिरयानी' मिलने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल से निकाले गए छात्र को बड़ी राहत दी है. अदालत ने मुस्लिम छात्र और उसके दो भाइयों को राहत दी है. दरअसल, टिफिन बॉक्स में नानवेज मिलने पर सितंबर 2024 में निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें निकाल दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा के डीएम को निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने कहा, 'तीनों बच्चों का दो हफ्ते के अंदर किसी अन्य सीबीएसई संबद्ध स्कूल में दाखिला दिलाएं'. कोर्ट ने डीएम अमरोहा से हलफनामा मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को होगी.
कोर्ट ने कहा अदालत के आदेश का अनुपालन न करने पर डीएम को अगली सुनवाई पर उपस्थित होना होगा. स्कूल से निकाले गए बच्चों और उनकी मां साबरा की ओर से दाखिल याचिका पर जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. दरअसल, अमरोहा के स्कूल में टिफिन में नॉनवेज बिरयानी लाने पर निकाल दिया गया था, आरोप था कि स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी. बाद में भी बात बढ़ने पर स्कूल ने बिरयानी लाने वाले छात्र के दो अन्य भाइयों को भी निकाल दिया था. यह मामला सियासी गलियारों में खूब चर्चा का सबब बना हुआ था.
'एडमिशन नहीं तो DM को होना होगा कोर्ट में पेश'
बच्चों की मां ने पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि, स्कूल के व्यवहार की वजह से उसके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ी हुई है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बच्चों का एडमिशन कराने की जिम्मेदारी अमरोहा के डीएम की है. डीएम ने अगर 6 जनवरी तक बच्चों का एडमिशन नहीं कराया तो उन्हें हाईकोर्ट में खुद पेश होना होगा.
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