'संविधान प्रचार की अनुमति तो देता है लेकिन...', धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी
UP News: हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के आरोपी आंध्र प्रदेश के श्रीनिवास राव नायक की जमानत अर्जी को खारिज किया है. श्रीनिवास राव नायक व अन्य के खिलाफ महाराजगंज के थाना निचलौल में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

Allahabad High Court on Religious Conversion: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर चिंता जताते हुए तल्ख टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान किसी को धर्म अपनाने, उसमे आस्था जताने और प्रचार करने की अनुमति देता है, लेकिन यह लालच व दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देता. कोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण कराना एक गंभीर अपराध है, जिस पर सख्ती की जानी चाहिए. कोर्ट ने इसी तल्ख टिप्पणी के आधार पर गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाने के आरोपी को कोई राहत देने से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के आरोपी आंध्र प्रदेश के श्रीनिवास राव नायक की जमानत अर्जी को खारिज किया है. श्रीनिवास राव नायक व अन्य के खिलाफ महाराजगंज के थाना निचलौल में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. उस पर गरीब हिंदुओं को बहला-फुसला कर ईसाई बनाने का आरोप है. इनमें से ज्यादातर लोग दलित समुदाय के थे. आरोप है कि याची श्रीनिवास राव नायक ने लोगों को प्रलोभन दिया था कि ईसाई मत अपनाने से उनके सभी दुख-दर्द दूर हो जाएंगे और उनकी गरीबी दूर हो जाएगी.
इस मामले के मुताबिक सह-अभियुक्त विश्वनाथ ने महाराजगंज जिले में अपने घर पर इसी साल पंद्रह फरवरी को एक कार्यक्रम आयोजित किया था. इसमें भारी संख्या में ग्रामीणों को बुलाया गया था. इसके बाद काफी लोगो ने धर्म परिवर्तन कर लिया. याची की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि उसका कथित धर्मांतरण से कोई संबंध नहीं है. वह आंध्र प्रदेश का निवासी है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई. अदालत ने अपने फैसले में लोगों को हिंदू से ईसाई बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि भारतीय संविधान लोगों को कोई भी धर्म मानने व उसका प्रचार करने की अनुमति देता है, लेकिन यह धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नही देता. कोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण के मामलों में सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है, तभी इस पर अंकुश लगाया जा सकता है.
यूपी में जालसाजों ने अपनाया ठगी का नायाब तरीका, पुलिसकर्मी बन मांगी 20 हजार की रकम
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस

