प्रयागराज. अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही शादीशुदा महिला को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला की पति से सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल अर्जी खारिज कर दी है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि महिला ने घरेलू हिंसा की ना तो कहीं शिकायत दर्ज कराई है और ना ही तलाक के लिए कोई याचिका दायर की है. कोर्ट ने कहा कि पति के खिलाफ बिना किसी शिकायत या तलाक की अर्जी के बिना राहत नहीं दी जा सकती. मामले की सुनवाई जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की डिवीजन बेंच ने में हुई.
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि याचिका में यह अस्पष्ट दलील है कि याचिकाकर्ता का पति उसे परेशान कर रहा है, इसलिए इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता. लिहाजा याचिका को खारिज कर दिया गया.
पति पर लगाए ये आरोप
गौरतलब है कि महिला ने अपनी याचिका में अपने पति पर घरेलू हिंसा करने, धमकी देने व असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने की दलील देकर अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी. महिला ने अपने पति से जान का खतरा भी बताया था. महिला का नाम सुरभि है. सुरभि मोहित नाम के युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है. सुरभि ने सिर्फ मानवाधिकार आयोग में ही पति के खिलाफ शिकायत की थी.
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