Allahabad High Court: बीते लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए फिलहाल मंजूर नहीं किया है. हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका निर्धारित समय सीमा से उन्नीस दिन की देरी से दाखिल किए जाने पर याचिकाकर्ता को कानूनी राय देने के लिए मोहलत दी है. 


वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन करने वाले विजय नंदन ने अपने केस में पैरवी के लिए कोई वकील नहीं किया था और दलीलें पेश करने के लिए खुद ही कोर्ट में मौजूद थे. कोर्ट ने चुनाव याचिका में पक्षकार बनाए गए लोगों को लेकर भी सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट इस मामले में अब 18 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई आज जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की सिंगल बेंच में हुई.


हाईकोर्ट ने आज हुई सुनवाई में कहा कि यह चुनाव याचिका पहली बार बीते तीन सितंबर को पेश की गई थी. याचिका पर यह रिपोर्ट हुई है कि यह समय सीमा से उन्नीस  दिन बाद दाखिल हुई है. हालांकि देरी की माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेकिन चुनाव याचिका के संदर्भ में यह प्रार्थना पत्र स्वयं में अस्थायी हो सकता है. 


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कुछ समय दिए जाने की मांग
कोर्ट ने याचिकाकर्ता विजय नंदन से पूछा कि क्या वह इस पहलू पर कानूनी राय लेना चाहते हैं या समय लेना चाहते हैं. याची ने इस पर कुछ समय दिए जाने की मांग की. अदालत ने इसे मंजूर करते हुए याचिका को 18 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे सुनवाई के लिए पेश किए जाने को कहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल करने वाले विजय नंदन ने बीते लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल किया था. 


उन्होंने जनहित किसान पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था. नामांकन पत्रों की जांच के बाद उनका पर्चा खारिज कर दिया गया था. नामांकन दाखिल करने वाले विजय नंदन मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के रहने वाले हैं. वह संत भी हैं और जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं. विजय नंदन का आरोप है कि उनका पर्चा मनमाने तरीके से खारिज किया गया है. उनके नामांकन पत्र में कोई गलती नहीं थी. वाराणसी सीट पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है. 


विजय नंदन की इस याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रसूख के चलते उनका नामांकन खारिज कर दिया गया. याचिका के जरिए मांग की गई है कि पीएम नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द वाराणसी सीट दोबारा चुनाव कराए जाने का आदेश दिए जाने के साथ ही विजय नंदन का नामांकन वैध करार देकर उसे बहाल किया जाए. नामांकन पत्र खारिज किए जाने के एवज में उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही पर्चा खारिज करने वाले निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.