प्रयागराज, एबीपी गंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वह दो माह में इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत के मामले में पारित कोर्ट के आदेश का पालन करें, वरना उनके खिलाफ अदालत अवमानना की कार्रवाई करेगी। यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने नोएडा में तैनात रहे इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत की अवमानना याचिका पर दिया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसएसपी नोएडा हाईकोर्ट द्वारा 24 अक्तूबर को पारित आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं।
याचिका के अनुसार याची को निलंबित कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका यह कहकर निस्तारित कर दिया था कि चूंकि निलंबन आदेश अधिकारी ने वापस ले लिया है, इस कारण याचिका को कुछ निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि विभागीय जांच के दौरान याची की नोएडा में ही पोस्टिंग जारी रखने को लेकर अधिकारी निर्णय ले। आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने याची की नोएडा में पोस्टिंग को लेकर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया है। बल्कि उल्टे उसका गोरखपुर जोन में तबादला कर दिया गया है।
हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर एसएसपी नोएडा को दो माह का समय हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन का दिया है। इस अवमानना याचिका में एडीजी, पीयूष आनंद के साथ साथ एसएसपी नोएडा को भी पक्षकार बनाया गया था। एसएसपी पर जानबूझकर कर कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया है।