UP News: जमीन अधिग्रहण घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार से कहा- कार्रवाई करें, दो महीने में मांगी रिपोर्ट
Uttar Pradesh News: याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों की मिलीभगत से अधिकारियों द्वारा 100 करोड़ रुपये मुआवजे का भुगतान किया गया.
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) की दादरी तहसील में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे (Land Acquisition Scam) के नाम पर 100 करोड़ रुपये के सरकारी धन की हेराफेरी में कथित रूप से शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का राज्य सरकार (UP government) को निर्देश दिया है. अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में दो महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया.
क्या आरोप लगाया गया है याचिका में
जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी की पीठ ने सच सेवा समिति द्वारा दायर एक याचिका पर सोमवार को यह आदेश पारित किया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों की मिलीभगत से अधिकारियों द्वारा 100 करोड़ रुपये मुआवजे का भुगतान किया गया. यह मुआवजा ग्राम सभा की जमीन के अधिग्रहण के एवज में निजी व्यक्तियों को दिया गया, जबकि वास्तव में जमीन ग्राम सभा की थी.
सरकार के वकील ने मांगा समय
यह भूमि अधिग्रहण फर्जी दस्तावेज पेश कर 2008 में किया गया था. राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच की जा रही है, इसलिए कम से कम दो महीने का समय दिया जाना चाहिए. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 सितंबर तय की.
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