तेज आवाज वाली बाइक के शौकीन अब हो जाएं सावधान, हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश
यूपी में तेज शोर वाली बाइक चलाने वालों को लेकर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले बाइकर्स पर नकेल कसने का निर्देश दिया है.
Allahabad High Court News: यूपी में अब तेज आवाज वाली बाइक चलाने वालों की खैर नहीं है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अधिकारियों को मोडिफाइड साइलेंसर के जरिए ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले बाइकर्स पर नकेल कसने का निर्देश दिया है. अदालत ने अधिकारियों से ऐसी बाइकों के मालिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सुनवाई की अगली तारीख तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की पीठ ने मंगलवार को आदेश पारित किया है, जिसमें भारतीय और विदेशी निर्मित दोपहिया वाहनों में साइलेंसर के संशोधन के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण का स्वत: संज्ञान लेते हुए 80 डेसिबल की अनुमेय सीमा से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है.
जनहित याचिका पर दिया आदेश
मामले को एक जनहित याचिका के रूप में मानने और इसे एक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखने का निर्देश देते हुए, न्यायमूर्ति मोइन ने प्रमुख सचिव (परिवहन), प्रमुख सचिव, (गृह), पुलिस महानिदेशक, अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिया. लखनऊ बेंच को 10 अगस्त तक अनुपालन का अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है.
हाईकोर्ट ने जताई चिंता
अदालत ने वाहनों के ध्वनि प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाइकों के शोर से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां सैकड़ों मीटर दूर एक वाहन को सुना जा सकता है, जिससे बच्चों, बूढ़े और कमजोर व्यक्तियों को असुविधा होती है. पीठ ने कहा कि स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए तय सीमा 75 से 80 डेसिबल तक होती है और यह निर्माण स्तर पर तय की जाती है. साइलेंसर को मोडिफाइड करके या मफलर को हटाकर, शोर की सीमा 80 डेसिबल से अधिक हो जाती है.
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