प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में साक्षी सुरक्षा योजना 2018 लागू करने का आदेश दिया है. एक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव व डीजीपी से प्रगति रिपोर्ट के साथ चार हफ्ते में हलफनामा भी मांगा है. 


बता दें कि इस योजना के तहत शिकायतकर्ता व आपराधिक केस के गवाहों को अपनी सुरक्षा की मांग का अधिकार है. गवाह राज्य सरकार या पुलिस अधीक्षक से अपनी सुरक्षा की मांग कर सकता है. राज्य सरकार को ऐसी अर्जी पर सुरक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व है. ये आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने दिया है. मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी.


गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने महेन्द्र चावला केस में इस योजना को विधि का दर्जा देते हुए राज्यों को कानून बनाने और लागू करने का आदेश दिया है.


क्या है मामला
इसी साल 15 मार्च को संतकबीर नगर के महुली थाना क्षेत्र में रेलवे गेट मैन रघुवीर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी. सुसाइड नोट और ऑडियो में उसने याची पर परेशान करने व धमकाने का आरोप लगाया था. हालांकि, कोर्ट ने रवीन्द्र प्रताप शाही उर्फ पप्पू शाही की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है.


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