Mukhtar Ansari Gang : लखनऊ की कोर्ट मे मौत के घाट उतारे गए मुख्तार अंसारी (Mukhtar Andari) गैंग के शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा (Jeeva) की पत्नी पायल माहेश्वरी की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Alalhabad Gigh Court) ने खारिज कर दिया है. पायल माहेश्वरी ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार ने इस याचिका का विरोध किया. आपको बता दें कि याचिका कर्ता खुद गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी है. 


दरअसल संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की बीते आठ जून को लखनऊ जिला कोर्ट के भीतर कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल खड़े हो गए थे. सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की है. जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी गैंगस्टर एक्ट की आरोपी है. पति की हत्या के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाख़िल की थी, जिस पर कोर्ट ने उसे गिरफ्तार नहीं करने को कहा था. हालांकि उक्त निर्देश के बाद भी याची अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई. 


जीवा की कोर्ट रूम में कर दी गई थी हत्या


गौरतलब है कि वर्ष 1991 में मारपीट व हत्या की धमकी से अपराध की शुरुआत करने वाले जीवा के खिलाफ 24 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन उसे सजा केवल पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में हुई थी. इसके अलावा एक मुकदमे में विवेचना और दो में गवाही चल रही थी. भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत कत्ल के पांच मामलों में वह दोषमुक्त हो गया था. अपहरण, लूट, डकैती व रंगदारी के 12 मामलों में भी जीवा के खिलाफ कोर्ट में अपराध साबित नहीं हो सका था. 


सोमवार को पायल माहेश्वरी की याचिका पर जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र और जस्टिस विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ में सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. 


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