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Radha Swami Satsang Sabha: आगरा के दयालबाग मामले में नहीं चलेगा बुलडोजर, HC ने 5 अक्टूबर तक बढ़ाई रोक, जानिए क्या है विवाद?
Prayagraj News: यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि सत्संग सभा ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है. इसलिए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है.
![Radha Swami Satsang Sabha: आगरा के दयालबाग मामले में नहीं चलेगा बुलडोजर, HC ने 5 अक्टूबर तक बढ़ाई रोक, जानिए क्या है विवाद? Allahabad High Court Extended stay on bulldozer action till 5 October in Agra Radha Swami Satsang Sabha case ANN Radha Swami Satsang Sabha: आगरा के दयालबाग मामले में नहीं चलेगा बुलडोजर, HC ने 5 अक्टूबर तक बढ़ाई रोक, जानिए क्या है विवाद?](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/09/27/382deb0b5c31c1d1fda7be2396827f331695798559634125_original.avif?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
हाईकोर्ट ने 5 अक्तूबर तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक को बढ़ाया
Source : PTI
Agra Radha Swami Satsang Sabha: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ की जाने वाली प्रशासनिक कार्रवाई पर लगी रोक को 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. मामला दयालबाग में सत्संगियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प का है. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया. बता दें कि राधा स्वामी सत्संग सभा की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता ने अर्जी में संशोधन किए जाने की मांग की थी. मामले की सुनवाई कर रही सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता को अर्जी संशोधित करने की मंजूरी दे दी. अब संशोधित अर्जी पर अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को सुबह 10 बजे होगी.
अतिक्रमण के खिलाफ रोक की अवधि बढ़ी
जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. आज (बुधवार) की सुनवाई में यूपी सरकार ने दलील दी कि सत्संग सभा ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है. इसलिए अतिक्रमण हटाया जाना जरूरी है. याचिकाकर्ता ने बताया कि जमीन राधा स्वामी सत्संग सभा के नाम पर है. प्रशासन मामले में मनमानी कर रहा है और गलत तरीके से बुलडोजर चला रहा है. 225 पन्नों की याचिका राधा स्वामी सत्संग सभा की ओर से पेश की गई.
याचिका में 1935 से 2012 तक हुए सभी एग्रीमेंट, लीज डीड और आदेशों की कॉपी लगाई गई है. साथ में 19 सितंबर 2023 को तहसीलदार के नोटिस का जवाब और संबंधित भूखंडों के राजस्व रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है. दूसरी तरफ सरकार ने भी खसरा खतौनी के अलावा अन्य राजस्व रिकॉर्ड और दो दर्जन से ज्यादा पन्नों का जवाब दाखिल किया. पुलिस के साथ हुई मारपीट और पथराव के फोटोग्राफ भी लगाए गए हैं.
हाईकोर्ट में 5 अक्तूबर को अगली सुनवाई
दो दिन पहले अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आगरा प्रशासन को आज तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने को कहा था. हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई पर दो दिनों की रोक लगा दी थी. आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ का्र्रवाई पर लगी रोक 5 अक्तूबर तक बढ़ा दी. सत्संग सभा की अर्जी में कहा गया है कि प्रशासन ने मनमाने तरीके से न सिर्फ बुलडोजर चलाया बल्कि सत्संगियों पर लाठी चार्ज भी किया.
सत्संगियों और पुलिस के बीच हुई थी झड़प
दावा किया गया कि पुलिस लाठी चार्ज में 50 के करीब सत्संगी घायल हुए हैं. आरोप लगाया गया कि प्रशासन सत्संग सभा की जमीन को जबरन खाली करा रहा है. बता दें कि जमीन खाली कराए जाने के दौरान रविवार को हिंसक झड़प हुई थी. सत्संगियों की तरफ से हुए पथराव पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था. पत्थरबाजी में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं. रविवार को हुए हंगामा मामले ने काफी तूल पकड़ा था. मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की गई है.
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