Abdullah Azam Two Birth Certificate: समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान (Azam Khan), उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने फौरी राहत दी है. मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है. हाईकोर्ट ने फर्जी जन्मतिथि के मामले में चल रहे आपराधिक मुकदमे में आजम परिवार को आंशिक राहत दी है. कोर्ट ने अभियोजन के गवाह को बुलाने की अर्जी तय करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट ने कहा है कि फेयर ट्रायल अभियुक्त का मूल अधिकार है. इससे इंकार करना अभियुक्त व पीड़ित दोनों के साथ अन्याय है हालांकि कोर्ट ने आजम की कई मांगे मानने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत मेरिट पर याची की अर्जी तय करें. आजम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है.
आजम खान ने दाखिल की थी याचिका
दरअसल सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम की ओर से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए रामपुर में अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्मतिथि को लेकर चल रहे मुकदमे में बचाव पक्ष को उचित अवसर नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है. इसमें कहा गया कि स्पेशल कोर्ट में चल रहे ट्रायल में बचाव पक्ष को पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस मुकदमें का ट्रायल निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पा रहा है. याची की ओर से ट्रायल कोर्ट के सामने कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, लेकिन वो सभी खारिज कर दिए गये बचाव पक्ष को कानून के मुताबिक अपना पक्ष रखने को अवसर नहीं दिया जा रहा है.
कोर्ट ने दी आजम परिवार को आंशिक राहत
वहीं सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक काम कर रही है. मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि जिस दस्तावेज को ट्रायल के लिए सही समझे उसे रखने की इजाजत दे या नहीं. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला दिया कि बचाव पक्ष को साक्ष्य रखने का अधिकार है उसे ये मौका दिया जाना चाहिए.