प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने 17 मार्च तक पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों के निर्धारण का आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने तीस अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है.


15 मई तक पंचायत गठ का आदेश


अदालत ने फैसले के दौरान कहा कि, 15 मई तक इनडायरेक्ट यानी सभी पंचायतों के गठन का आदेश दिया. आपको बता दें कि, याची ने 13 जनवरी तक पंचायत चुनाव संपन्न न कराने के चलते अर्जी दाखिल की थी. याचिका में पांच साल के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न न कराने को आर्टिकल 243(e) उल्लंघन बताया था.


सरकार ने रखा अपना पक्ष


वहीं, सरकार ने कोविड के चलते पंचायत चुनाव समय से पूरा नहीं करा पाने की वजह बताई थी. एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा.


दूसरी तरफ, याची की तरफ से अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा. जस्टिस एम एन भंडारी और जस्टिस आरआर आग्रवाल की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया.


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