प्रयागराज. भदोही से विधायक विजय मिश्रा की एसएलसी पत्नी रामलली को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने रामलली की अग्रिम जमानत सशर्त मंजूर कर ली है. लेकिन कोर्ट ने बेटे विष्णु मिश्रा को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. इसके अलावा हाईकोर्ट ने रामलली को डेढ़ लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया.


सशर्त मिली अग्रिम जमानत


हाईकोर्ट ने शर्त रखते हुये रामलली को निर्देश देते हुये कहा कि एक हफ्ते तक हर दिन 11 बजे विवेचना अधिकारी के सामने हाजिर होंगी. साथ ही कहा पुलिस को विवेचना में सहयोग करेंगीं. कोर्ट ने आगे निर्देश देते हुये कहा कि बुलाये जाने पर विवेचनाधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजित होंगी और बिना कोर्ट की अनुमति विदेश नहीं जायेंगी.


कोर्ट ने दिये दिशा निर्देश


कोर्ट ने इस दौरान कहा कि यदि पासपोर्ट हो तो संबंधित एसएसपी/एसपी के समक्ष जमा कर दें. वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पीड़ित पक्ष को धमकी या प्रलोभन नहीं देंगी.


कोर्ट ने कहा शर्त उल्लंघन की दशा में इस कोर्ट में अंतरिम अग्रिम जमानत के विरुद्ध अर्जी दी जा सकती है. सात ही कोर्ट ने अर्जी पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जानकारी मांगी है.


इस वजह से खारिज हुई बेटे की अर्जी


कोर्ट ने अर्जी को सुनवाई के लिए 4हफ्ते बाद पेश करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सह अभियुक्त विष्णु मिश्र को यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है कि वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. इसके खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी खारिज कर दी गयी है. यही नहीं, इनके खिलाफ संत रविदास नगर, भदोही के गोपीगंज थाने में एफआईआर दर्ज है.


ये भी पढ़ें.


यूपी: बिजली कर्मचारियों के आंदोलन से बैकफुट पर आई सरकार, निजीकरण का फैसला तीन महीने के लिये टला