Allahabad High Court: सपा नेता को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, कहा- 'आपराधिक इतिहास नहीं'
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा आरोप साबित हुआ तो सात साल की सजा हो सकती है. कोर्ट ने कहा याची का आपराधिक इतिहास नहीं है और याची 20 जुलाई 2023 से जेल में बंद हैं.
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UP News: बाइक टैक्सी निवेशकों का धन हड़पने के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता दिनेश गुज्जर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने सपा नेता दिनेश कुमार सिंह उर्फ दिनेश गुज्जर की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा न्यायिक अभिरक्षा उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए न कि दंडात्मक है.
अदालत ने कहा आरोप साबित हुआ तो सात साल की सजा हो सकती है. कोर्ट ने कहा याची का आपराधिक इतिहास नहीं है और याची 20 जुलाई 2023 से जेल में बंद हैं. याची और अन्य के खिलाफ लोगों से बाइक टैक्सी स्कीम में निवेश कराकर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप हैं. मामले में दादरी थाना गौतमबुद्धनगर में 55 एफआईआर दर्ज है.
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क्या है मामला
2017-18 में मेसर्स गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड व इसके सीएमडी संजय भाटी ने खुरपाताल नैनीताल में 1 अगस्त 2017 को बीके बोट नाम से स्कीम लागू करने से जुड़ा है. जिसमें बाइक टैक्सी सेवा शुरू की और लोगों से 12 माह के लिए निवेश करने पर हर माह धनराशि देने का वायदा किया.
इस स्कीम में एक बाइक पर 12,100 रूपये जमा करने पर 9,765 रूपये प्रतिमाह देने का करार किया. लेकिन अधिक बाइक अधिक पैसा का लालच दिया गया. कंपनी ने निवेशकों को चेक दिया जो खाते में पर्याप्त पैसे न होने के कारण बाउंस हो गया.
इसके बाद 12 फरवरी 19 से 25 अप्रैल 19 तक कुल 55 एफआईंआर दर्ज हो गई. मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय को दे दी गई. जांच के दौरान याची को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. अब इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने उसे जमानत दी है.
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