अखिलेश के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट ने दी जमानत, क्या जेल से निकलेंगे बाहर?
Irfan Solanki Case: जाजमऊ इलाके में डिफेंस कॉलोनी निवासी फातिमा के मकान में आगजनी करने के आरोप में इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में इरफान सोलंकी को सात साल की सजा सुनाई गई थी.
Irfan Solanki Bail: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को जमानत दे दी. हालांकि, अदालत ने सजा पर रोक लगाने की उनकी अर्जी खारिज कर दी. सोलंकी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की पीठ द्वारा पारित किया गया. अदालत ने इस मामले में सजा बढ़ाने की राज्य सरकार की भी अपील खारिज कर दी.
कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा हाई कोर्ट से इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में जमानत मिली है. निचली अदालत के सजा के फैसले पर रोक नहीं लगाई, अभी तीन अन्य मामले में जेल में ही रहेंगे. समाजवादी को भरोसा है कि जल्द ही विधायक इरफान सोलंकी जेल से बाहर होंगे.
सीसामऊ सीट पर उपचुनाव नहीं होगा प्रभावित
इसी बीच अब यह भी साफ हो गया है कानपुर की सीसामऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव प्रभावित नहीं होगा और 20 नवंबर को तय समय पर वोटिंग होगी. सीसामऊ सीट इरफान सोलंकी को मिली सात साल की सजा के बाद खाली हुई थी. इस सीट पर सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है.
यूपी सरकार ने सजा बढ़ाने को लेकर की अपील
बता दें कि जाजमऊ इलाके में डिफेंस कॉलोनी निवासी फातिमा के मकान में आगजनी करने के आरोप में इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज किया गया था. सात जून 2024 के अपने आदेश में कानपुर की एक विशेष अदालत ने सोलंकी और चार अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी. कानपुर की विशेष अदालत के निर्णय के खिलाफ दायर मौजूदा अपील में जमानत के साथ ही सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था. वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकार ने सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर की थी.
(पीटीआई भाषा इनपुट के साथ)