प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक शख्स को इस शर्त पर जमानत दी कि वो दो साल की अवधि तक या ट्रायल कोर्ट के समक्ष ट्रायल की समाप्ति तक तक सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा.
मामला ट्रायल कोर्ट में लंबित
जस्टिस सिद्धार्थ की खंडपीठ ने आवेदक अखिलानंद राव की ओर से दायर जमानत आवेदन पर सुनवाई कर रही थी. आवेदन के खिलाफ धारा 419, 420, 120B आईपीसी और 66D आईटी एक्ट के तहत पुलिस थाना कोतवाली, जिला देवरिया में केस अपराध संख्या 500 दायर की गई थी. मामला ट्रायल कोर्ट में लंबित है.
रहा है आपराधिक इतिहास
इस मामले में, आवेदक के खिलाफ आरोप ये है कि उसने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. आवेदक के वकील ने दलील दी थी कि मामला पुलिस की तरफ से झूठे तरीके से फंसाए जाने का है. आवेदक का आपराधिक इतिहास रहा है.
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