Prayagraj News: 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले पर इलाहाबाद HC का आदेश, 'दो माह के अंदर मिले नियुक्ति पत्र'
UP News: उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी 15 याचियों को एक अंक देते हुए दो माह के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया.
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति की मांग में दाखिल अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने सभी 15 याचियों को एक अंक देते हुए दो माह के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया.
दो माह के अंदर नियुक्ति देने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि याचिका दाखिल करने वाले 2249 अभ्यर्थियों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा. कोर्ट ने कहा इसके लिए मेरिट तैयार कर कट ऑफ में आने पर इन 15 याचियों के साथ अन्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अंतिम कट ऑफ के अनुसार यदि वे कट ऑफ लिस्ट में आते हैं तो आज से 2 माह के भीतर प्रकिया पूर्ण कर नियुक्ति प्रदान करें.
नियुक्ति न दिए जाने पर रिकॉल की छूट
कोर्ट ने कहा कि दो माह में नियुक्ति न दिए जाने पर याचियों को आदेश का रिकॉल कराने की छूट रहेगी. कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 के आदेश का अनुपालन न करने पर स्पष्टीकरण के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को तलब किया था.
हाईकोर्ट में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और सचिव पीएनपी अनिल भूषण चतुर्वेदी पेश हुए. सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया. बताया कि 26 नवंबर को उप सचिव यूपी शासन ने सचिव पीएनपी को शासनादेश भेजा है.
उन्होंने कहा कि अन्य अभ्यर्थियों को भी एक अंक देकर नए तैयार रिकॉर्ड 15 दिन के भीतर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेज देंगे. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त आदेश के साथ सभी अवमानना याचिकाएं निस्तारित कर दीं. याची उपेंद्र कुमार दयाल, अलका दुबे एवं अन्य कई अभ्यर्थियों की ओर से अवमानना याचिकाएं दाखिल की गई थीं. अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल मिश्रा ने याचियों का अदालत में पक्ष रखा.
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