Gyanvapi Case: वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi) के मालिकाना हक विवाद मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में आज भी सुनवाई जारी रहेगी. इससे पहले गुरुवार को भी इस मुद्दे पर सुनवाई हुई, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद कोर्ट ने आज 8 नवंबर दिन शुक्रवार की तारीख मुकर्रर कर दी इसलिए आज भी इस पर मामले में सुनवाई जारी रहेगी. आज सुबह दस बजे से अदालत इस पर सुनवाई करेगी. 


इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई में दोपहर तक मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गईं. दोपहर बाद हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष की दलीलें पेश की. कोर्ट में आज भी दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे. अदालत ने इस मामले में कोर्ट प्रोसिडिंग की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाई है. पक्षकारों और उनके वकीलों को कोर्ट में होने वाली बहस की जानकारी मीडिया को देने पर रोक लगाई गई है.


एकसाथ पांच याचिकाओं पर सुनवाई 


इलाहाबाद हाईकोर्ट वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है. इनमें से तीन याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई है जबकि दो अर्जियां ASI के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ हैं. ज्ञानवापी परिसर मामले में हाईकोर्ट में प्लेसेस आफ वरशिप एक्ट के तहत सिविल वाद की पोषणीयता पर बहस हो रही है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है. 


दरअसल साल 1991 के मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंप जाने और वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी. यह मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था. हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या नहीं. तीन बार जजमेंट रिजर्व करने के बाद अदालत फिर से अर्जियों पर सुनवाई कर रही है. 


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