Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यानी सोमवार को मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर, माफिया बृजेश सिंह के खिलाफ लगी याचिका समेत कई अहम मामलों में सुनवाई होगी. बांके बिहारी मंदिर मामले में दोपहर के वक्त चीफ जस्टिस कोर्ट में सुनवाई होगी. आज की सुनवाई में यूपी सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है.


अदालत को मुख्य रूप से यह तय करना है कि बांके बिहारी मंदिर में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा या नहीं. इसके अलावा कोर्ट को यह भी तय करना है कि अगर कॉरिडोर का निर्माण होता है तो उसका खर्च राज्य सरकार करेगी या फिर निर्माण को मंदिर में आने वाले चढ़ावे व चंदे की रकम से किया जाएगा. 


बृजेश सिंह के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई


इसके अलावा पूर्वांचल के माफिया बृजेश सिंह के खिलाफ दाखिल अर्जी पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. यह सुनवाई दोपहर के वक्त चीफ जस्टिस कोर्ट में होगी. बृजेश सिंह पर 37 साल पहले चंदौली जिले में एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या करने का आरोप है. हालांकि आरोपी माफिया बृजेश सिंह ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुका है. पीड़ित परिवार की महिला हीरावती ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. 


आज खत्म हो सकती है सुनवाई


याची पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों के बयान कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं. याची पक्ष का बयान पूरा होने के बाद आरोपी पक्ष बृजेश सिंह के अधिवक्ता की भी बहस पूरी हो चुकी है. आरोपी बृजेश सिंह ने खुद को बेगुनाह बताया है. आज की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से आगे की बहस की जाएगी. 37 साल पहले हुए नरसंहार मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइनल हियरिंग हो रही है. आज सुनवाई खत्म हो सकती है. 


डेंगू व चिकनगुनिया को लेकर सुनवाई


संगम नगरी प्रयागराज समेत यूपी के कई शहरों में फैली डेंगू व चिकनगुनिया की बीमारियों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. सुनवाई दोपहर के वक्त चीफ जस्टिस कोर्ट में होगी. कई वकीलों के बीमार होने की जानकारी सामने आने के बाद हाईकोर्ट इस मामले में सुओ मोटो लेकर सुनवाई कर रहा है. आज की सुनवाई में यूपी सरकार को कोर्ट को यह बताना है कि बीमारियों की रोकथाम और बीमार लोगों के इलाज के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं. 


मुख्तार अंसारी के साले ने लगाई है जमानत की अर्जी


वहीं, माफिया मुख्तार अंसारी के साले शरजील रजा की जमानत अर्जी पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. शरजील रजा को ईडी ने मनी लांड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर जेल भेजा था. शरजील रजा ने कैंसर की बीमारी का हवाला देकर अपने लिए जमानत मांगी थी. कोर्ट ने यूपी सरकार को उसका इलाज लखनऊ के एसजीपीजीआई या केजीएमयू में कराने का आदेश दिया था. जस्टिस उमेश चंद शर्मा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी.


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