Gyanvapi Case: Gyanvapi Case: विवादित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) परिसर का सर्वेक्षण कराने के मामले पर वादी राखी सिंह द्वारा कैविएट पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई होगी. इससे पहले वाराणसी के जिला (Varanasi Court) जज के आदेश पर विवादित परिसर का सर्वेक्षण कराया जा रहा था. मस्जिद परिसर में एएसआई (ASI) यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा था, जिसपर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 26 जुलाई शाम पांच बजे तक अंतरिम रोक लगा दी.


जिला जज के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को याचिका दाखिल करेगी. जिला जज के फैसले को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अर्जेंसी के आधार पर इस अर्जी पर मंगलवार को ही सुनवाई किए जाने की भी अपील की जाएगी.


Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद केस में क्या है विवाद, क्यों हो रहा है सर्वे, कब कोर्ट ने क्या दिया है आदेश?


कुछ ही घंटों में रोक दिया गया सर्वे
मस्जिद कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में मंगलवार को ही सुनवाई भी हो सकती है. हाईकोर्ट से आने वाले फैसले से ही यह तय होगा कि ज्ञानवापी परिसर में 24 जुलाई से शुरू हुआ एएसआई का सर्वे आगे भी जारी रहेगा या नहीं. वाराणसी के जिला जज के 21 जुलाई के फैसले को आधार पर एएसआई ने सोमवार को यानी 24 जुलाई से सर्वेक्षण का काम शुरू किया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने की वजह से सर्वे का काम कुछ ही घंटों बाद रोक दिया गया था. 


सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक के लिए अंतरिम रोक लगाई है. इसके अलावा कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मस्जिद कमेटी मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करेगी. गौरतलब है कि सर्वेक्षण यह पता लगाने के लिए था कि मस्जिद निर्माण से पहले वहां मंदिर था या नहीं.