Shri Krishna Janmbhoomi Case: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की पोषणीयता पर आज की सुनवाई पूरी हो गई है. गुरुवार को हाईकोर्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक सुनवाई चली. इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार 31 मई को सुबह 10 बजे से होगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें वाद संख्या 4,5,6,7,11, 12,14,18 में मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई जबकि वाद संख्या 9 को लेकर बहस जारी है. हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर ईदगाह कमेटी ने ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत आपत्ति जताई है.
याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई पूरी
ईदगाह कमेटी की तरफ से याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए हैं. हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की अपील की गई है. कोर्ट में अभी याचिकाओं की पोषणीयता पर ही बहस चल रही है. हिंदू पक्ष की याचिकाओं में विवादित परिसर को भगवान श्री कृष्ण की जन्म भूमि बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है और वहां पूजा पाठ की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है.
अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अब मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद को जिला अदालत के बजाय सीधे तौर पर सुन रहा है. हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है. ज्यादातर अर्जियों में विवादित स्थल हिंदुओं को दिए जाने की मांग की गई है.
आपको बता दें कि मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है. इस जमीन के 11 एकड़ में श्रीकृष्ण मंदिर है. और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदू पक्ष यहां श्रीकृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है. हिन्दू पक्ष का दावा है कि मस्जिद वाले क्षेत्र में ही कंस का कारागार हुआ करती थी, जहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था.
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