Allahabad High Court: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार से शुरू होगा. मुकदमों का ट्रायल जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में शुरू होगा. सोमवार को पहले दिन मुकदमों के वाद बिंदु तय होंगे. हाईकोर्ट सोमवार को सबसे पहले यह तय करेगा कि मुकदमों की सुनवाई किन-किन बिंदुओं पर की जानी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अगस्त को दिए गए अपने अंतरिम फैसले में मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया था और हिंदू पक्ष की सभी अठारह याचिकाओं को सुनवाई के लायक माना था.


अयोध्या विवाद की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीधे तौर पर होगी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाएं प्लेसिस ऑफ वरशिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट से बाधित नहीं हैं. हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है और विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है.


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आगरा की जामा मस्जिद के मामले में भी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद के साथ ही आगरा की जामा मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर भी सुनवाई होगी. सोमवार की सुनवाई में याचिकाकर्ता अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से हलफनामा दाखिल कर शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को पक्षकार नहीं बनाए जाने की मांग की जाएगी. 


इस मामले की सुनवाई भी जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में ही होगी. सुनवाई दोपहर करीब तीन बजे होने की उम्मीद है. याचिका में दावा किया गया है कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण जन्म स्थान में रखी मूर्तियों को छुपा कर रखा गया है, इसलिए ASI का सर्वेक्षण बेहद जरूरी है.