Mukhtar Ansari News: पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की याचिका पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ की गई रासुका की कार्रवाई पर राज्य सरकार से 11 जनवरी तक जवाब मांगा है. अब्बास अंसारी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर रासुका की कार्रवाई को मनमाना बताते हुए इसे रद्द कर ने की मांग की है. 


अब्बास अंसारी पर चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान धन एवं राजनीतिक प्रभाव और जेलकर्मियों को धमकी देकर जेल की व्यवस्था को अपने नियंत्रण में करने और अवैध धन वसूली करने का आरोप है. अब्बास अंसारी पर ये भी आरोप हैं कि उनसे जेलकर्मियों को डरा धमकाकर जेल की व्यवस्था बिगाड़ दी थी. जिसकी वजह से उसकी पत्नी निकहस अंसारी भी उससे जेल में मिलने बिना किसी रोक रोक से आया जाया करती थी, इस दौरान जेल के नियमों का भी पालन नहीं किया गया. उसके डर की कारण से अधिकारी और कर्मचारी कुछ नहीं कर पा रहे थे. 


अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई


इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ 10 फरवरी 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. चित्रकूट की जेल में छापेमारी के दौरान अब्बास अंसारी अवैध तरीके से पत्नी से मुलाकात करते रंगे हाथ पकड़े गए थे. इस मामले में कई जेलकर्मियों के मिलीभगत भी सामने आई थी, जिसके बाद उसे कासगंज की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. एसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने अब्बास अंसारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करते हुए उसे रासुका में निरुद्ध करने का आदेश जारी किया. इसी आदेश के खिलाफ यह याचिका दाखिल की गई है. 


शुक्रवार को जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस ए एच रिजवी की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई, कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है. सरकार को 11 जनवरी तक कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा. 


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