Kanpur News: कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी ने पिछले महीने कानपुर की अदालत से मिली सात साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. उनकी अपील में सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई है. इसके अलावा अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की भी मांग की गई है.
गौरतलब है कि सात साल की सजा होने की वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो चुकी है और उनकी सीसामऊ सीट पर जल्द ही उपचुनाव कराए जाने की तैयारी है. हालांकि इरफान सोलंकी को अगर कोर्ट से राहत मिल जाती है और उनकी सजा पर रोक लग जाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी. विधानसभा की सदस्यता बहाल होने की सूरत में इस सीट पर उपचुनाव नहीं होगा और इरफान सोलंकी विधायक बने रहेंगे.
विधायक पर दर्ज था आगजनी कराने का केस
इरफान सोलंकी के साथ ही इस मामले में सजा पाने वाले उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है. भाई रिजवान सोलंकी की याचिका में भी वही मांगे दोहराई गई हैं. अदालत दोनों भाइयों की अपील पर एक साथ ही सुनवाई करेगी. सोलंकी ब्रदर्स की तरफ से हाईकोर्ट में उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपध्याय दलीलें पेश करेंगे. मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में होगी.
समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान पर कानपुर की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा नाम की महिला के घर आगजनी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. हालांकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल प्रस्तावित है. ऐसे में इरफान सोलंकी के मामले की सुनवाई हो पाना मुश्किल है. अगर आज सुनवाई नहीं हो पाती है तो हाईकोर्ट से राहत पाने के लिए इरफान सोलंकी को अभी कुछ दिनों इंतजार करना पड़ सकता है.
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