Irfan Solanki: इरफान सोलंकी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज, UP सरकार दाखिल करेगी आपत्ति
Allahabad High Court: समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है. आज की सुनवाई में यूपी सरकार आपत्ति दाखिल करेगी.
Kanpur News: कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) गुरूवार (8 अगस्त 2024) को सुनवाई होनी है. हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई में यूपी सरकार की ओर से आपत्ति दाखिल की जाएगी. इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की जाएगी.
आपको बता दें कि कानपुर की सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी ने 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में दोपहर के वक्त इस मामले की सुनवाई होनी है. अपील में सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई है. इसके अलावा अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की भी मांग की गई है.
अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें
7 साल की सजा होने की वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो चुकी है. सीसामऊ सीट पर जल्द ही उपचुनाव कराए जाने की तैयारी है. इरफान सोलंकी को अगर कोर्ट से राहत मिल जाती है और उनकी सजा पर रोक लग जाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी. विधानसभा की सदस्यता बहाल होने की सूरत में इस सीट पर उपचुनाव नहीं होगा.
इरफान सोलंकी के साथ ही इस मामले में सजा पाने वाले उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी याचिका दाखिल कर रखी है. भाई रिजवान सोलंकी की याचिका में भी वही मांगे दोहराई गई हैं. इरफान सोलंकी और उनके भाई पर कानपुर की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा नाम की महिला के घर आगजनी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. इरफान सोलंकी यूपी की माहराजगंज जिला जेल में बंद है.
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