ज्ञानवापी में वजूखाने की ASI सर्वे वाली मांग पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई, राखी सिंह ने दायर की है याचिका
Gyanvapi Case: याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि हाईकोर्ट ने पिछले साल शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. उस याचिका में शिवलिंग का सर्वे करने की मांग की गई थी.
Gyanvapi Case: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का ASI सर्वेक्षण कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर दो बजे इस मामले की सुनवाई होगी. इस याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से बाकी हिस्सों की तरह वज़ूखाने का भी सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है.
मुस्लिम पक्ष की ओर से वजूखाने का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने की मांग का विरोध किया गया है. मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है. हिन्दू पक्ष ने याचिका में वजूखाने के सर्वेक्षण को विवादित परिसर का रिलिजियस कैरेक्टर निर्धारित करने के लिए बेहद जरूरी बताया है. जिसमें कहा गया है कि शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने खाने के बाकी हिस्से का भी सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए.
शिवलिंग का कार्बन डेटिंग कराने की मांग
याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि हाईकोर्ट ने पिछले साल शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. उस याचिका में शिवलिंग का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई थी. वादिनी राखी सिंह की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है. जिसमें शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के बाकी हिस्से का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है.
याचिकाकर्ता की तरफ से उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी अदालत में पक्ष रख रहे हैं. इस मामले में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी. इससे पहले ज्ञानवापी में वजूखाने में शिवलिंग जैसी संरचना मिली थी. हिन्दू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है जबकि मुस्लिम पक्ष इस फव्वारा बताते हुए इससे इनकार करता आया है.
बता दें कि इससे पहले ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वेक्षण किया गया था. इसमें वजूखाने को शामिल नहीं किया था. इस सर्वेक्षण में मस्जिद में हिन्दू प्रतीक चिन्ह और देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां मिली थी.
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