Banke Bihari Mandir Mathura: मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. कोर्ट में याचिका की पोषणीयता पर बहस होनी है. इसके बाद अदालत को प्रस्तावित कॉरिडोर के स्वरूप और कार्य शुरू किए जाने पर फैसला करना है. इस मामले में अब तक केस में 74 तारीखों पर सुनवाई हो चुकी है.


राज्य सरकार ने मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर एक कॉरिडोर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है. सरकार ने इसके लिए बजट में 150 करोड़ की धनराशि का भी प्रावधान किया है. इसके बाद सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर हाईकोर्ट से कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण करने और मंदिर कोष में जमा राशि का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने इसके लिए इजाजत नहीं दी.


मंदिर का धन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं
हाईकोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का कॉरिडोर बनाने में उपयोग की अनुमति नहीं दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार अपनी प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े. लेकिन, इसके लिए मंदिर के कोष का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही प्रशासन यह भी सुनिश्चित करे कि दर्शनार्थियों को दर्शन में बाधा न आए. कोर्ट ने सरकार को कॉरिडोर बनाने में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की अनुमति दे दी है. 


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बता दें कि इस मामले में याची अनंत शर्मा, मधुमंगल दास और अन्य की ओर से ये जनहित याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को सरकार को भीड़ प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए थे. जिन दिशा निर्देशों का अब तक पालन नहीं किया जा सका है. सरकार द्वारा अर्जी देकर निर्देशों में संशोधन की मांग की गई है. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है.  कोर्ट का कहना है कि सरकार प्रस्तावित योजना पर आगे बढ़ सकती है लेकिन, इससे दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को परेशानी नहीं होनी चाहिए.