Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में वजूखाने के सर्वे की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, हिन्दू पक्ष ने की है मांग
Gyanvapi Masjid Case: हाईकोर्ट में दाखिल राखी सिंह की याचिका में कहा गया है कि वजूखाना का सर्वेक्षण न्याय हित में है. इससे वादी और प्रतिवादियों को समान रूप से लाभ होगा.
Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई होनी है. ये अर्जी राखी सिंह की ओर से दाखिल की गई है. आज दोपहर करीब 12 बजे इस पर सुनवाई होगी.
हाईकोर्ट में वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है. याचिका में वाराणसी के जिला जज द्वारा वजूखाने के हिस्से में भी ASI से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग ठुकराए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है. जिला जज के 21 अक्तूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई
हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जस्टिस मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी, जिला जज ने वजूखाने के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया था. जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने आदेश में कहा था, कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 के अपने आदेश के जरिए उस क्षेत्र की विधिवत सुरक्षा करने का आदेश दिया है. जहां कथित शिवलिंग पाए जाने की बात कही गई है इसीलिए एएसआई को क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देना उचित नहीं है.
जिला अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि ये यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. विशेष क्षेत्र को 2022 के मुकदमे में पारित 21 जुलाई 2022 के आदेश के तहत उनकी अदालत द्वारा आदेशित एएसआई सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है.
वजूखाने के सर्वेक्षण की माँग
हाईकोर्ट में दाखिल राखी सिंह की याचिका में कहा गया है कि वजूखाना का सर्वेक्षण न्याय हित में है. इससे वादी और प्रतिवादियों को समान रूप से लाभ होगा और मुकदमे में उचित निर्णय पर पहुंचने में अदालत को मदद मिलेगी. गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो चुका है. उस रिपोर्ट को जिला जज को सौंपा जा चुका है. यह सर्वे इस बात के लिए हुआ था कि क्या मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया है.