Shahi Idgah Mosque Controversy: मथुरा की श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी सभी 16 याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल हो रहा है. 


मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 में एक अर्जी दाखिल की गई थी. इस अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई है. जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज की थी. 


शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुनवाई
हाईकोर्ट में आज फिर से इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी. जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने 26 मई 2023 को मथुरा जमीन विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई का फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट में चल रहे सभी केसों की पत्रावली भी तलब कर ली थी. 


हाईकोर्ट में लीडिंग सूट भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजना अग्निहोत्री की ओर से दाखिल की गई है. याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है. इसके साथ ही समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई है. 


ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग
अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाए जाने की मांग की गई है. याचिका में कुल चार पक्षकार बनाए गए हैं. शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ को पक्षकार बनाया गया है. 


हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन पक्ष रखेंगे. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी. 


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