Irfan Solanki Case: उत्तर प्रदेश में कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इरफान सोलंकी ने सजा को रद्द किए जाने और अदालत का अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और उन्हें जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है.


इरफान सोलंकी को जमीन पर कब्जा करने की नीयत से बुजुर्ग महिला के घर आगजनी के आरोप में सात साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी. सपा नेता ने कोर्ट में सात साल की सजा को चुनौती दी है और सजा को रद्द करने की अपील की है. दूसरी तरफ यूपी सरकार ने इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की अपील की है. 


क्या सीसामऊ सीट पर रुक जाएगा उपचुनाव?
इस मामले पर आज जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी. इरफान सोलंकी की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होना प्रस्तावित है. ऐसे में अगर कोर्ट उनकी 7 साल की सजा को स्थगित कर उस पर रोक लगाने का आदेश देता है तो इस सीट पर उपचुनाव रुक जाएगा. 


बता दें कि इरफान सोलंकी को जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में दोषी पाया गया था, जिसके बाद 8 नवंबर 2022 को इस सिलसिले में सपा नेता इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली और अनूप यादव समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. 


इस मामले पर 3 जून 2024 को कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी और अब उनकी सीसीमऊ सीट पर उपचुनाव होना है. 


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