Afzal Ansari Gangster Case: बसपा (BSP) के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई होगी. यूपी सरकार (UP Government) ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर (Gangster) मामले में मिली 4 साल की सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल किया है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने अफजल अंसारी को नोटिस (Notice) जारी कर इस पर जवाब मांगा है. यूपी सरकार की अर्जी पर जस्टिस राजवीर सिंह की बेंच में आज दोपहर सुनवाई होगी. 


इसी साल 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में चार साल जेल की सजा सुनाई थी. इस मामले में सजायाफ्ता होने से ही अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई. जिसके बाद 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस मामले में उसकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया था, जिसके बाद वो गाजीपुर की जिला जेल से रिहा हो गया है. 


यूपी सरकार ने की सजा बढ़ाने की मांग


यूपी सरकार ने एक बार फिर से गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा को बढ़ाए जाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिन अफजाल के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं. कोर्ट ने अब इस मामले में उसे नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है. इस मामले में आज जस्टिस राजवीर सिंह की बेंच में सुनवाई होनी है.
 
अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें अपनी सांसदी गंवानी पड़ी और उनकी लोकसभा सदस्यता को निरस्त कर दिया गया था. नियमों के मुताबिक अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या इससे ज्यादा अवधि की सजा हो जाती है तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है. सीट खाली होने की स्थिति में चुनाव आयोग छह महीने के भीतर उस सीट पर फिर से चुनाव कराता है. 


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