Maha Kumbh Stampede: महाकुंभ भगदड़ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अहम सुनवाई, 30 लोगों की हुई थी मौत
UP News: महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है. अदालत ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है.भगदड़ में कुल 30 लोगों की मौत हुई थी.

Maha Kumbh stampede: उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में आज सोमवार (24 फरवरी) को अहम सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है. कोर्ट ने पूछा है कि इसमें हताहतों की संख्या की पहचान करने और भगदड़ से संबंधित अन्य शिकायतों पर गौर करने को शामिल किया जा सकता है या नहीं? जांच न्यायिक निगरानी में करने और घटना के बाद लापता लोगों का सही ब्यौरा देने की मांग में जनहित याचिका दाखिल की गई है.
कोर्ट ने कहा था कि अब तक आयोग के कार्यक्षेत्र में भगदड़ के अन्य प्रासंगिक विवरणों की जांच शामिल नहीं है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सुरेश चंद्र पांडेय की ओर से जनहित याचिका दाखिल है. जनहित याचिका में लापता लोगों का पता लगाए जाने और भगदड़ में पीड़ितों की सही गिनती किए जाने, निगरानी समिति गठित किए जाने समेत कई मांगे की गई हैं. दरअसल महाकुंभ में भगदड़ संगम नोज के पास 29 जनवरी को आधी रात के बाद हुई थी. इस भगदड़ में कुल 30 लोग मारे गए थे.
सरकार ने न्यायिक आयोग का कार्यकाल एक माह बढ़ाया
प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी मौनी अमावस्या की भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है. सरकार ने न्यायिक आयोग से एक माह में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब सरकार ने न्यायिक आयोग का कार्यकाल एक माह बढ़ा दिया है. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच में आज महाकुंभ भगदड़ मामले पर सुनवाई होगी.
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