UP News: हाईकोर्ट का फैसला, सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में जांच पूरी करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ (Lucknow) पीठ ने गुरुवार को लखनऊ पुलिस (Lucknow Police) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले अहम निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता शिरीष कुंदर (Shirish Kunder) द्वारा सीएम योगी पर 2017 में की गई अपमानजनक टिप्पणी के मामले में दर्ज मुकदमे की जांच मुकम्मल करने के निर्देश दिए हैं.
जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन के सचिव अमित कुमार तिवारी की याचिका पर यह आदेश पारित किया. पीठ ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि विवेचना अधिकारी इस मामले की जांच का समापन निष्पक्ष तरीके से और कानून के अनुरूप सख्ती से करेंगे और इस मामले से जुड़े सभी पक्ष जांच में पूरा सहयोग करेंगे.' पीठ ने यह भी कहा, 'यह कहने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई भी पक्ष जांच में सहयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ विवेचना अधिकारी कानूनन समुचित कदम उठा सकते हैं. इस तरह यह याचिका निस्तारित की जाती है.'
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क्या था केस?
अमित कुमार तिवारी ने 23 मार्च, 2017 को हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि फिल्म निर्माता शिरीष कुंदर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से की है. साथ ही उन्होंने सीबीआई और भारतीय रिजर्व बैंक की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है. तिवारी ने यह याचिका दाखिल कर कहा था कि लंबा समय गुजर जाने के बावजूद इस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है.
अपर शासकीय अधिवक्ता शिवनाथ तिवारी ने इस पर दलील दी थी कि विवेचना अधिकारी इस मामले की जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं और उम्मीद है कि सभी पक्षों का सहयोग मिलने पर वह जांच जल्द से जल्द पूरी कर लेंगे. हालांकि शिरीष कुंदर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति वे आपत्तिजनक ट्वीट डिलीट करके बिना शर्त माफी मांग ली थी.