UP News: अमरमणि त्रिपाठी की क्रिमिनल हिस्ट्री अदालत में पेश करेगी योगी सरकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश
Amarmani Tripathi Criminal History: बस्ती की स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित कर यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से उनकी संपत्तियों को जल्द से जल्द कुर्क करने का आदेश दिया है.
Amarmani Tripathi News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश करने को कहा है. कोर्ट ने यूपी सरकार को यह बताने को कहा है कि अमरमणि के खिलाफ कुल कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उन मामलों का स्टेटस क्या है. यूपी सरकार को अमरमणि त्रिपाठी की क्रिमिनल हिस्ट्री चार दिनों में कोर्ट में पेश करनी होगी. अमरमणि के खिलाफ डेढ़ दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की बात पता चली है. यूपी सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले रिकार्ड से ही पता चलेगा कि वास्तविक तौर पर कितने क्रिमिनल केस हैं.
अब हाईकोर्ट में 20 मार्च को अगली सुनवाई होगी. संपत्तियां कुर्क किए जाने के आदेश के मामले में अमरमणि त्रिपाठी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. आज शुक्रवार (15 मार्च) की सुनवाई में भी अमरमणि को कोर्ट से फौरी राहत नहीं मिल सकी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती सेशन कोर्ट के आदेश पर आज भी रोक नहीं लगाई है.
बस्ती की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित कर यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से उनकी संपत्तियों को जल्द से जल्द कुर्क करने का आदेश दिया है. बस्ती की सेशन कोर्ट ने संपत्तियों को कुर्क किए जाने के आदेश पर अमल नहीं किए जाने पर नाराजगी भी जताई है. बस्ती की स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
अमरमणि त्रिपाठी की इस याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही है. 6 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान अमरमणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल किए गए रिकार्ड और यूपी सरकार के हलफनामे में तारीखों पर अंतर देखने को मिला था. इस पर हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल कोर्ट से आर्डर शीट के रिकॉर्ड सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा था.
सीलबंद लिफाफे में आर्डर शीट की कॉपी की दाखिल
अब हाईकोर्ट में आज आर्डर शीट दाखिल भी कर दी गई और सीलबंद लिफाफे में आर्डर शीट की कॉपी दाखिल की गई. दोनों पक्षों के वकीलों को भी आर्डर शीट के बारे में जानकारी दी गई. हालांकि आज की सुनवाई में भी अदालत ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने की अमरमणि त्रिपाठी की मांग को मंजूर नहीं किया. हाईकोर्ट ने इस मामले में आज भी कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है.
व्यापारी के बेटे के अपहरण से जुड़ा है मामला
बस्ती जिले में साल 2001 में व्यापारी के बेटे के अपहरण से जुड़ा हुआ मामला है. 6 दिसंबर 2001 को बस्ती के व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था. पुलिस ने व्यापारी के बेटे को लखनऊ में अमरमणि त्रिपाठी के घर से बरामद किया था. इस मामले में अमरमणि समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था.
कोर्ट ने फरार घोषित कर संपत्तियां कुर्क करने का दिया आदेश
अमरमणि त्रिपाठी जेल से छूटने के बाद भी इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, निचली अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया था. अमरमणि की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में निचली अदालत के कुर्की के आदेश पर रोक लगाए जाने और कोर्ट में सरेंडर करने पर उन्हें उसी दिन जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई गई थी.