Allahabad High Court News: यूपी के बांदा जिले के डीएम की गिरफ्तारी के लिए मंगलवार (23 जुलाई) को जमानती वारंट जारी कर दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर जमानती वारंट जारी किया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बांदा के डीएम बांदा के सीजेएम के समक्ष 20 हजार रुपए का बांड जमा करें. बांड जमा कर आश्वासन दें कि 25 जुलाई को हाईकोर्ट में उपस्थित रहेंगे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर ने 2012 से 2023 के बीच सेवानिवृत्त हुए रमेश कुमार श्रीवास्तव और 16 अन्य कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया. कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कहा गया है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक जुलाई को एक इंक्रीमेंट पाने का अधिकार है. इसके बावजूद यह कहते हुए नोशनल इंक्रीमेंट देने से इंकार कर दिया गया कि एक जुलाई को याचीगण सेवा में नहीं थे. इसलिए उन्हें इंक्रीमेंट नहीं दिया जा सकता है.
25 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने डीएम से दस दिन में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था. इसके बावजूद बांदा के डीएम ने न तो आदेश का पालन किया और न ही हाजिर हुए. बांदा डीएम के मामले में अब 25 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है.
''कोर्ट में हाजिर हों''
बता दें कि यूपी के बांदा जिला के डीएम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं. ऐसे में 18 जुलाई को कोर्ट ने कहा था कि पिछले आदेश का पालन करें या हाजिर हों. इसके बावजूद बांदी के जिलाधिकारी न तो कोर्ट में पेश हुए और न ही कोर्ट के आदेश का पालन किए. ऐसे में अब इलाहाबाद कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और 25 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. अब देखना है कि इस बार बांदा के डीएम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं या नहीं.
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