प्रयागराज: यूपी में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोकर्ण को 16 दिसम्बर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण और अन्य के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है.


कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप
नितिन रमेश गोकर्ण पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप है. नोटिस मिलने के बावजूद गोकर्ण की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और न ही उनकी तरफ से कोई वकील कोर्ट पहुंचा. इसी को देखते हुए कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है.


राजीव मिश्र की एकल पीठ ने दिया आदेश
राज बली सिंह की ओर से दाखिल की गई है अवमानना याचिका. कोर्ट ने विपक्षियों को याची को पेंशन आदि के भुगतान पर दो माह में निर्णय लेने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के प्रेम सिंह केस के निर्देशों का पालन करते हुए निर्णय लेने का दिया निर्देश दिया था. जस्टिस राजीव मिश्र की एकल पीठ ने ये आदेश दिया है.



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