Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने रितु महेश्वरी को पुलिस कस्टडी में लेकर 13 मई को हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई कोर्ट में सही समय पर पेश ना होने पर की गई है.


गौतम बुद्ध नगर के सीजीएम को रितु महेश्वरी को कस्टडी में लेकर हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है. जस्टिस सरल श्रीवास्तव की बेंच ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह मामला एडा में बस टर्मिनल निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है. इससे पहले हाईकोर्ट ने किसानों को उनकी जमीन वापस करने का आदेश दिया था.


अदालत के आदेश का नहीं किया था पालन


इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी अथॉरिटी को राहत नहीं मिली थी. अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर रितु महेश्वरी के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल हुई थी.  अवमानना याचिका पर कल सुनवाई के दौरान भी समय पर सीईओ रितु महेश्वरी कोर्ट में पेश नहीं हुई थी.


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