Film Adipurush Controversy: फिल्म 'आदिपुरुष' (Film Adipurush) की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फिल्म को लेकर अब सख्त रवैया अपनाया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने अब विवादित फिल्म ‘आदिपुरुष’ के निर्देशक ओम राउत (Om Raut), निर्माता भूषण कुमार (Bhushan Kumar), संवाद लेखक मनोज मुंतशिर उर्फ मनोज शुक्ला (Manoj Muntashir) को तलब कर लिया है. इन सभी को कोर्ट ने 27 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने कहा है इसके साथ ही केंद्र सरकार को फिल्म पर अपना विचार पेश करने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया है.


फिल्म आदिपुरुष को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की. ये याचिकाएं कुलदीप तिवारी और नवीन धवन की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें इस फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए फिल्म को बैन करने की मांग की गई है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फिर से कहा कि फिल्म को बनाते समय जनभावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया है.


निर्देशक, निर्माता और लेखक तलब 


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को 27 जुलाई को उसके सामने पेश होने का आदेश दिया. इसी के साथ अदालत ने केंद्र सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय को पांच सदस्यीय समिति बनाकर फिल्म से संबंधित शिकायतों को देखने का आदेश दिया है, जो फिल्म पर अपना विचार देगी कि क्या इससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है. अदालत ने मंत्रालय को एक सप्ताह के भीतर समिति का गठन करने और 15 दिनों के भीतर समिति को रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी. 


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