Prayagraj News: मुख्तार अंसारी से जुड़े दो मामलों में हाईकोर्ट के जज ने सुनवाई से किया इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी से जुड़े दो मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी है. जज ने मुख्तार के मामलों में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
UP News: पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में मुख्तार अंसारी से जुड़े दो मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी है. जज ने मुख्तार के मामलों में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. जस्टिस राजीव गुप्ता (Justice Rajiv Gupta) ने दोनों मामलों में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.
क्या है पहला मामला?
जज के ओर से दोनों मामलों में सुनवाई करने से इनकार करने के बाद दोनों मामले चीफ जस्टिस के पास भेजे गए हैं. चीफ जस्टिस अब किसी नई बेंच को सुनवाई के लिए नामित करेंगे. मामला साल 2012-13 के विधायक निधि में भ्रष्टाचार के मामले में दाखिल की गई चार्जशीट पर सुनवाई से जुड़ा है. पहले मामले में मुख्तार अंसारी ने चार्जशीट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में मुख्तार की तरफ से कहा गया था कि पिछले 17 सालों से वह जेल में बंद हैं. उसकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई है. उसने जो सिफारिशें की थी और जिन स्कूलों को विधायक निधि के पैसे दिए थे उसकी सत्यता जांचने का काम जिला प्रशासन का था.
क्या है दूसरा मामला?
उनका कहना है कि जेल में रहते हुए वह सच्चाई नहीं जान सकता था. इस मामले में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को रद्द किए जाने की मांग की गई थी. दूसरा मामला आजमगढ़ के तिर्वा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे से जुड़ा हुआ है. मुख्तार अंसारी ने इस मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी. दोनों मामलों की सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता की सिंगल बेंच में होनी थी. जमानत अर्जी वाला मामला अब 28 अप्रैल को सुना जाएगा. विधायक निधि से जुड़े मामले में दो मई को सुनवाई होगी.
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