Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील अब जजों को माई लार्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे. जजों के संबोधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है. फैसले के मुताबिक हाईकोर्ट के वकील अब जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कह कर नहीं संबोधित करेंगे. माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप की जगह सर- योर ऑनर या फिर माननीय कहा जाएगा. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस बारे में प्रस्ताव भी पारित किया है. प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया है कि जज भगवान नहीं है, इसलिए उन्हें माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहा जाना उचित नहीं है.



प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट न्याय का मंदिर नहीं है, बल्कि इंसाफ देने का न्यायालय है. प्रस्ताव के मुताबिक हाईकोर्ट के जज भगवान नहीं बल्कि पब्लिक सर्वेंट हैं. जज को जनता के टैक्स से जमा हुए सरकारी कोष से तनख्वाह दी जाती है. प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि देश के मुख्य न्यायाधीश ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा था कि जज को खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए. बार एसोसिएशन का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भावनाओं का सम्मान करते हुए भी जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहने का फैसला लिया गया है.

आगे भी जारी रहेगा हड़ताल
बार एसोसिएशन की बैठक में पिछले दो दिनों से चल रही हड़ताल को आगे भी जारी रखने का फैसला किया गया है. इस फैसले से यह साफ हो गया है कि वकील अब शुक्रवार को भी कामकाज नहीं करेंगे और हड़ताल पर बने रहेंगे. बैठक में यह भी तय किया गया कि बार एसोसिएशन के हड़ताल के ऐलान के बावजूद जो वकील अदालत में पेश हुए थे या उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की थी, उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी. ऐसे वकीलों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाएगी. इसके अलावा उन्हें दोबारा सदस्यता भी नहीं दी जाएगी.

जज खुद को भगवान की तरह पेश करते हैं
बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव प्रेस पुनीत कुमार शुक्ला ने प्रेस नोट जारी कर इस बारे में जानकारी दी है. गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार से ही हड़ताल पर हैं. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का आरोप है कि अदालतों में वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें अपमानित किया जाता है. मुकदमों की लिस्टिंग से लेकर सुनवाई तक में मनमानी की जाती है. जज खुद को भगवान की तरह पेश करते हैं.


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