Allahabad High Court Lucknow Bench: व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की आपत्तिजनक फोटो शेयर करने वाले मोहम्मद आफाक कुरैशी (Mohammad Afaq Qureshi) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है. आफाक के खिलाफ अमीनाबाद कोतवाली में एफआईआर (FIR) दर्ज हुई थी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. आफाक ने कोर्ट में फोटो शेयर करने पर माफी मांगते हुए कहा था कि उसे फंसाने के लिए किसी ने शरारत की है. आफाक कुरैशी ने जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की बेंच के सामने माफी मांगी.
आफाक ने मांगी माफी
आफाक की जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का सम्मान करे. इससे पूर्व कोर्ट में आफाक कुरैशी ने जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की बेंच के सामने सशर्त माफी मांगते हुए कहा कि वो शर्मिंदा है कि उसके मोबाइल फोन से ऐसा अवैधानिक काम हुआ.
बिना नाम लिए स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर कसा तंज, बोलीं- हर विकास कार्य का दे सकती हूं हिसाब
आफाक कुरैशी ने अपनी सफाई में ये कहा
आफाक ने जोर दिया कि ये फोटो उनके द्वारा शेयर नहीं की गई थी. ये काम कुछ शरारती तत्वों का था, जिन्होंने किसी वजह से उसे फंसाने के लिए ये साजिश रची. कुरैशी के खिलाफ अमीनाबाद कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी और पुलिस ने 19 सितंबर को उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था.
ये भी पढ़ें: