Gyanvapi Masjid Survey: वाराणसी (Varaansi) के ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Masjid) का ASI से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में कल सुनवाई हो सकती है. ज्ञानवापी विवाद से जुड़े एक पुराने मुकदमे में कोर्ट में कल सुनवाई होनी है. इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली बेंच के समक्ष मस्जिद इंतजामिया कमेटी की अर्जी दाखिल की जा सकती है. अदालत से इस मामले में तुरंत सुनवाई किए जाने का अनुरोध भी किया जा सकता है. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया जाएगा.
मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर 21 जुलाई को आए वाराणसी के जिला जज के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की जाएगी. जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा 8 अप्रैल 2021 को विवादित परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होगी.
हाईकोर्ट ने पहले ही लगा रखी है रोक
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराए जाने के 2 साल पुराने आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले से ही रोक लगा रखी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में पिछले साल 28 नवंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था, हालांकि अदालत ने मई महीने में इस मामले में दोबारा सुनवाई किए जाने का फैसला किया था. इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है. कोर्ट नंबर 4 में सीरियल नंबर 3027 पर ये केस लगा हुआ है.
SC के आदेश का हवाला देकर सुनवाई की गुहार
ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी कल हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देकर अदालत से कल ही सुनवाई करने की गुहार लगा सकती है. अदालत नए और पुराने दोनों ही मामलों पर एक साथ सुनवाई कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी के वकील अर्जी तैयार करने में जुट गए हैं.