UP News: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई खत्म, कोर्ट ने फैसला रखा रिजर्व
Abbas Ansari News: अब्बास पर सरकारी जमीन पर कागजों में हेर फेर कर रजिस्ट्री कराने का आरोप है. जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है. हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है.
![UP News: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई खत्म, कोर्ट ने फैसला रखा रिजर्व Allahabad High Court on Abbas Ansari government land 2005 falsifying papers case court reserved judgment ANN UP News: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई खत्म, कोर्ट ने फैसला रखा रिजर्व](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/11/09/efe039a908b9fc64c7f8964c917358711699533538756664_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Allahabad High Court On Abbas Ansari: अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया. दिवाली के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है. अब्बास अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने जमानत अर्जी पर बहस की. सरकारी जमीन पर कागजों में हेर फेर कर 2005 में रजिस्ट्री कराने का आरोप है. इस जमीन पर गजल होटल बना हुआ है. जिस पर प्रशासन ने पहले कार्रवाई भी की है. मामले में गाजीपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है.
अब्बास अंसारी की दलील है कि जमीन की रजिस्ट्री के वक्त उनकी उम्र महज 13 साल थी. यह रजिस्ट्री उनकी मां आफशां अंसारी ने अब्बास अंसारी के नाम पर कराई थी. मामले में गाजीपुर जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है. जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई पर फैसला सुनाया.
अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट ने दिया झटका
दरअसल बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर अपना जजमेंट रिजर्व किया है. जानकारी के मुताबिक दिवाली के बाद कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है. दरअसल अब्बास अंसारी पर सरकारी जमीन पर कागजों में हेर फेर कराने का आरोप है. इसके साथ ही 2005 में रजिस्ट्री कराने का भी आरोप है. इस जमीन पर फिलहाल गजल होटल बना हुआ है.
अब्बास अंसारी पर जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप
सरकारी जमीन में हेर फेल और रजिस्ट्री कराने के आरोप में गाजीपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज भी कराई गई है. इस मुद्दे पर अब्बास अंसारी ने अपना दलील दिया कि जमीन की रजिस्ट्री उनकी मां ने अब्बास अंसारी के नाम पर कराई थी. उस दौरान अब्बास अंसारी की उम्र केवल 13 वर्ष थी. इस मामले में गाजीपुर जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी दाखिल की थी. जिसके बाद अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई. इस मामले में जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है.
ये भी पढ़ें: UP News: पूर्व MLC बृजेश सिंह के 36 साल पुराने नरसंहार मामले में हुई फाइनल सुनवाई, दिवाली के बाद आएगा फैसला
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)