Allahabad High Court: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके परिवार की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार (5 मई 2024) को एक बार फिर सुनवाई होगी. आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली सात-सात साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज खत्म हो सकती है. सुनवाई पूरी होने की सूरत में अदालत अपना जजमेंट रिजर्व कर सकती है. मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में होगी.
आज की सुनवाई बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में होनी है. रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट पिछले साल ही इस मामले में आजम खान के साथ ही उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देकर तीनों को सात-सात साल की सजा सुना चुकी है. तीनों ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है और साथ ही सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है.
एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है सात-सात साल की सजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई में यूपी सरकार अपनी बची हुई बहस को आगे बढ़ाएगी. पिछली सुनवाई में यूपी सरकार का पक्ष पूरा नहीं हो सका था. यूपी सरकार की दलीलें पूरी होने के बाद शिकायतकर्ता भाजपा विधायक आकाश सक्सेना का पक्ष रखा जाएगा. रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 18 अक्टूबर को आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देकर तीनों को सात- सात की सजा सुनाई थी. आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल पहले ही पक्ष रख चुके हैं.
रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने ही इस मामले में केस दर्ज कराया था. अब्दुल्ला आजम का एक बर्थ सर्टिफिकेट रामपुर नगर पालिका से बना था, जबकि दूसरा लखनऊ के अस्पताल से. अदालत आजम खान के साथ ही उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिकाओं पर भी एक साथ सुनवाई कर रही है.