आजम खान की जमानत अर्जियों पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, एक में जजमेंट रिजर्व, दूसरे में लगी तारीख
UP News: यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान से जुड़े दो मामलों में दाखिल की गई जमानत अर्जियों पर सोमवार (2 सितंबर 2024) को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान से जुड़े दो मामलों में दाखिल की गई जमानत अर्जियों पर सोमवार (2 सितंबर 2024) को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. नगर पालिका की सफाई मशीनें चोरी कराकर उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी में मिट्टी में छिपाने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने जहां अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है, वहीं रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. अदालत इस मामले में अब 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी. दोनों मामलों की अलग-अलग सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में हुई.
पहले मामले में आजम खान पर नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन अपने लोगों से चोरी कराने का आरोप है. आरोप था कि आजम खान ने अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा खरीदी गई सफाई मशीनों को अपने रसूल के दम पर गायब करा दिया था और उन्हें रामपुर की अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन खुदवा कर वहां छिपवा दिया. सूबे में सरकार बदलने के बाद इस मामले में रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने एफआईआर दर्ज कराई थी.
डूंगरपुर मामले पर हुई सुनवाई
इस मामले में आज़म खान और पांच अन्य लोगों के खिलाफ़ रामपुर कोतवाली में केस दर्ज किया गया था. जिला अदालत पहले ही आजम खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद आजम खान ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी.अदालत का फैसला हफ्ते भर में आने की उम्मीद जताई जा रही है. दूसरे मामले में रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में आजम खान को मिली दस साल की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सजा को स्थगित किए जाने और और जमानत दिए जाने के बिंदु पर सुनवाई हुई.
इन बिंदुओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. इस मामले में अब 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी. रामपुर की जिला कोर्ट में इसी साल 30 मई को आजम खान को दोषी करार देकर 10 साल की सजा सुनाई थी. बरकत नाम के शख्स ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी.
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