इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- शाही ईदगाह मामले में मथुरा जिला कोर्ट को 4 महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि मथुरा जिला कोर्ट 4 महीने में सुनवाई पूरी करे.
Sahi Idgah Masjid News: मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला दिया. हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को इस अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला लेने को कहा है.
मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी. एक साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है . सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो इसकी मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी.
अर्जी में की गई है ये मांग
मनीष यादव की अर्जी में हाई कोर्ट से इस मामले में दखल दिए जाने की अपील की गई थी. अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत से आख्या मांगी थी. हाईकोर्ट ने आज इस मामले को निस्तारित करते हुए मथुरा की जिला अदालत को मनीष यादव की अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाने को कहा है.
अब मथुरा की जिला अदालत को तय करना है कि कि वह मनीष यादव की अर्जी पर क्या फैसला लेती है. जिला अदालत को 4 महीने में अपना फैसला सुनाना है .
अर्जी में मुख्य रूप से 2 मांगे की गई हैं पहली यह कि विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया जाए और साथ ही सर्वेक्षण की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया जाए. याचिकाकर्ता की तरफ से उनके वकील रामानंद गुप्ता ने बहस की है वहीं इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सरकार को पक्षकार बनाया गया था.
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