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अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की सजा पर टला फैसला, 10 करोड़ की फिरौती से जुड़ा है मामला

Babloo Srivastava Case: प्रयागराज के मशहूर सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र का अपहरण 5 सितंबर 2015 को किया गया था. अपहरण के बाद परिवार वालों से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी.

Allahabad High Court: अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव के मामले में इलाहाबाद जिला कोर्ट से आज फैसला नहीं आएगा. ये मामला प्रयागराज के बहुचर्चित सर्राफा व्यापारी पंकज महेंद्र अपहरण कांड से जुड़ा है. कोर्ट ने इस मामले में जजमेंट को सुरक्षित रख लिया था लेकिन आज भी आने वाले फैसले को टाल दिया गया है. इस मामले में जिला कोर्ट अब 5 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. सजा के लिए बबलू श्रीवास्तव को कड़ी सुरक्षा में लाया जाएगा.  

इलाहाबाद की गैंगस्टर कोर्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनोद कुमार चौरसिया की अदालत इस मामले में 5 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. प्रयागराज के सर्राफा व्यापारी पंकज महेंद्र के अपहरण के केस में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 27 अप्रैल को फैसला सुरक्षित कर लिया था. ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था. जब फिरौती के मामले में दस करोड़ रुपये की मांग की गई थी. 

जानें क्या है पूरा मामला?
प्रयागराज के मशहूर सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र का अपहरण 5 सितंबर 2015 को किया गया था. अपहरण के बाद परिवार वालों से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी. इस मामले में प्रयागराज की शहर कोतवाली में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. आरोप था कि बबलू श्रीवास्तव ने जेल में रहते हुए अपहरण की साजिश रची थी. अपहरण का जिम्मा अपने करीबी रिश्तेदार व उसके गुर्गों को सौंपा था.

इस मामले में शिकायत दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने व्यापारी पंकज महेंद्र को फतेहपुर से सकुशल बरामद कर लिया था. पुलिस ने इस मामले में 21 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे. अब पांच जुलाई को सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच बबलू श्रीवास्तव की पेशी होगी. 

पिछले साल 16 अक्टूबर को इसी मामले में बयान दर्ज करने के लिए बरेली जेल से बबलू श्रीवास्तव को बुलेट प्रूफ जैकेट में लाया गया था. डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि बबलू श्रीवास्तव को सुरक्षा के कड़े घेरे में ही लाया जाएगा.  

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