Allahabad High Court: बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने धोखाधड़ी और धमकाने के मामले में उन्हें राहत देने से इनकार किया है. रेमो डिसूजा ने कोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया. 


ये मामला आठ साल पहले का है जब गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में कॉरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. रेमो डिसूजा पर आरोप है कि उन्होंने प्रतिवादी सत्येंद्र त्यागी से फिल्म में पांच करोड़ रूपये लगाने का ऑफर दिया था. इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि अगर फिल्म में पांच करोड़ लगाओगे तो दस करोड़ रुपये मिलेंगे. 


रेमो डिसूजा पर धोखाधड़ी का आरोप
सत्येंद्र त्यागी ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसे इस बात का आश्वासन दिया गया था कि साल भर के अंदर सारा पैसा वापस हो जाएगा. जिसके बाद प्रतिवादी ने किसी तरह पांच करोड़ रुपये अलग-अलग तरह से इकट्ठा करके दिए थे. लेकिन सालभर बाद भी उसे पैसा नहीं मिला. जिसके बाद उसने रेमो डिसूजा के खिलाफ गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में 16 दिसंबर 2016 को एफआईआर दर्ज कराई थी. 


इस मामले पर जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. रेमो डिसूजा के अधिवक्ता ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि याची को इस मामले में गलत फंसाया गया हैं इसलिए एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए. वहीं सरकारी वकील ने दलील दी कि अर्जी में आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी गई है. इसलिए ये मांग गलत है और खारिज करने के योग्य है. 


कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याचिका में चार्जशीट को चुनौती नहीं दी गई है. इस अभाव में याची को राहत नहीं दी जा सकती है. अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी पर भी प्रतिवादी को पैसा मांगने पर धमकी देने का आरोप लगा है. जिसके बाद कोर्ट ने रेमो डिसूजा की एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज दिया. 


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