Allahabad High Court on Siddique Kappan: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Siddique Kappan) को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कप्पन को अक्टूबर 2020 में हाथरस (Hathras) जाते समय गिरफ्तार किया गया था.
बता दें कि हाथरस में बहुचर्चित रेप कांड के बाद काफी काफी बवाल और अफरा-तफरी मची थी. इसी अफरा-तफरी के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने मथुरा से पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन सीएफआई के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया था. जिनमें एक पत्रकार सिद्दीकी कप्पन भी शामिल थे. इन लोगों पर आरोप लगाया गया था कि यह लोग पीएफआई के आलाकमान के इशारे पर हाथरस में दंगा फैलाने की नीयत से जा रहे थे. इनको देशद्रोह और दंगा भड़काने का प्रयास करने व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था.
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एसटीएफ ने 5 हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की है
इससे पहले कप्पन की जमानत अर्जी को मथुरा की अदालत ने खारिज कर दिया था. दो दिन तक चली बहस के बाद ये फैसला सुनाया गया. पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है. एसटीएफ ने करीब 5000 पन्नों की चार्ज शीट 3 अप्रैल 2021 को मथुरा कोर्ट में 8 आरोपियों के खिलाफ पेश की थी. बताया जा रहा है कि एसटीएफ की जांच में विदेशी फंडिंग और हाथरस में दंगा भड़काने जैसी साजिश के आरोप साबित हुए हैं. पीएफआई के 3 सदस्य पूर्व में जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा चुके हैं. तीन सदस्यों की पूर्व में जमानत खारिज हो गई थी, जिसके बाद सिद्दीकी कप्पन ने एडीजे प्रथम की अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी.
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